मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 लागू अवधिपार ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं अन्य खर्चों में शत-प्रतिशत मिलेगी राहत

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भरतपुर, 28 मई। किसान हित के लिये प्रतिबद्ध राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास बैंको के अवधिपार ऋणियों को तथा ऋण उपलब्ध कराने के लिये मुख्यधारा में शामिल करने हेतु अभूतपूर्व अवसर प्रदान किया किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी सहकारी भूमि विकास बैंको में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 लागू की गई है। भूमि विकास बैंक के सचिव शचीन्द्र चन्दी ने बताया कि इस योजनान्तर्गत 1 जुलाई 2024 को अवधिपार ऋणी किसान ब्याज राहत हेतु पात्र होंगे। राहत प्राप्त करने के लिए ऋणी किसान को केवल अवधिपार मूलधन व बीमा प्रीमियम की राशि चुकानी होगी और किसान को 1 जुलाई 2024 को अवधिपार ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं अन्य खर्चों में शत-प्रतिशत राहत प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना हेतु 200 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस योजना से ऋणी सदस्य मुख्यधारा में आ सकेंगे। संपूर्ण ऋण चुकाने के बाद अपनी भूमि रहनमुक्त करा सकेंगे एवं राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजनाओं में नवीन गतिविधियों हेतु पुनः ऋण प्राप्त कर सकेंगे। बुधवार को तहसील भुसावर के ग्राम बल्लभगढ के किसान लक्खी पुत्र मन्नू द्वारा अपने हिस्से की मूल रकम व बीमा प्रिमियम की राशि 3 लाख 87 हजार 681 रूपये जमाकर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज राशि छूट 14 लाख 6 हजार 718 रूपये का लाभ प्राप्त किया। अब तक भरतपुर जिले के 31 किसानों द्वारा 30 लाख 32 हजार रूपये राशि जमाकर सरकार से 66 लाख की ब्याज राहत राशि प्राप्त की जा चुकी है। उन्होंने जिले के अधिकाधिक किसानों को से उक्त योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है। ---00---