हिट एंड रन मामलों में मृतक परिजनों को 2 लाख एवं घायलों को 50 हजार रूपये का प्रावधान हिट एंड रन के प्रकरणों के प्रस्ताव शीघ्र भेजकर पीडितों को दिलायें मुआवजा- जिला कलक्टर भरतपुर, 28 मई। सडक, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिट एण्ड रन दुर्घटना प्रतिकर योजना 2022 के तहत दुर्घटनाओं में मृतक व्यक्तियों के कानूनी

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परिजनों को 2 लाख रूपये एवं गंभीर घायल को 50 हजार रूपये की मुआवजा राशि दिये जाने का प्रावधान किया है। जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया है कि तोषण निधि (हिट एंड रन) अथवा अज्ञात वाहनों से घटित सडक दुर्घटनाओं के पीडितों को मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी दुर्घटनाओं के प्रकरणों को संबंधित पुलिस के थानाधिकारियों द्वारा संबंधित स्थान पर दुर्घटना कारित हुई हो वहां के तहसीलदारों, के द्वारा दावा जॉच अधिकारी उपखण्ड अधिकारियों को मुआवजा प्रकरणों की जाँच के लिए अग्रेषित किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि दावा जाँच अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के दुर्घटना प्रकरणों की समयबद्ध जाँच कर प्रकरण अथवा प्रस्ताव दावा निपटान आयुक्त जिला कलक्टर कार्यालय भिजवाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि प्राप्त प्रकरणों में तोषण निधि (हिट एंड रन) के तहत सहायता राशि प्रस्तावित की जायेगी। उन्होंने जिले के सभी थानाधिकारियों, तहसीलदारों एवं उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तोषण निधि सहायता हेतु आवेदन प्रपत्र प्रारूप-1, प्रारूप-2, प्रारूप-4 संबंधित प्रार्थी से पूर्ण भरवाकर दस्तावेज सहित चैक लिस्ट अनुसार प्रपत्र दावा जाँच अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर, प्रस्ताव समयबद्ध दावा निपटान आयुक्त जिला कलक्टर कार्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें जिससे मुआवजा राशि मृतक व्यक्तियों के परिजनों अथवा घायलों को समय पर जारी की जा सके। ---00---