भरतपुर, 07 जुलाई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की अनुपालना में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जीआईएमटी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल काली बगीची पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल नीरज शर्मा द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नवीन योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बाल विवाह के दुष्परिणाम, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा आदि के बारे में बताया गया। उन्होंने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 विधिक सहायता, नालसा थीम सॉन्ग, साइबर क्राइम, बाल श्रम आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्र-छात्राओं की समस्याओं का निराकरण भी किया।
असिस्टेंट लीगल डिफेन्स काउन्सिल शिल्पी जैन द्वारा कन्या भू्रण हत्या (पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक) अधिनियम 1994, गुड टच बैड टच, निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी प्रक्रिया, महिला सशक्तिकरण, बिना लाइसेन्स वाहन न चलाना, टैªफिक नियम, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, राष्ट्रीय लोक अदालत आदि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बच्चों का हेल्पलाईन नं. 1098, नालसा के टोल-फ्री राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाईन नं. 15100 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। शिविर में विद्यालय के डायरेक्टर विशाल तिवारी द्वारा सभी उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं जागरूकता टीम के सदस्यगण का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
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विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
भरतपुर, 07 जुलाई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की अनुपालना में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जीआईएमटी सीनियर सैकेण्डरी
स्कूल काली बगीची पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल नीरज शर्मा द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नवीन योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
बाल विवाह के दुष्परिणाम, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा आदि के बारे में बताया गया। उन्होंने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और
प्रतितोष) अधिनियम, 2013 विधिक सहायता, नालसा थीम सॉन्ग, साइबर क्राइम, बाल श्रम आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्र-छात्राओं की समस्याओं का निराकरण भी
किया।
असिस्टेंट लीगल डिफेन्स काउन्सिल शिल्पी जैन द्वारा कन्या भू्रण हत्या (पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक) अधिनियम 1994, गुड टच बैड टच, निःशुल्क
विधिक सहायता, कानूनी प्रक्रिया, महिला सशक्तिकरण, बिना लाइसेन्स वाहन न चलाना, टैªफिक नियम, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, राष्ट्रीय लोक अदालत आदि के बारे
में विस्तार से बताया। उन्होंने बच्चों का हेल्पलाईन नं. 1098, नालसा के टोल-फ्री राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाईन नं. 15100 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी
प्रदान की। शिविर में विद्यालय के डायरेक्टर विशाल तिवारी द्वारा सभी उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं जागरूकता टीम के सदस्यगण का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।