ऋणी कृषक निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें घोषणा पत्र*
15/12/20259:49 PMTotal Views: 10857
*ऋणी कृषक निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें घोषणा पत्र*
भरतपुर, 15 दिसंबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2025 मौसम हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 19 जून 2025 को जारी कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट-व्याधियों एवं प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों से होने वाले फसल नुकसान की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री सुरेश चंद ने बताया कि भरतपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत जिले में अधिसूचित फसलें गेहूँ, चना एवं सरसों हैं। इन फसलों के लिए बीमा इकाई तहसील एवं पटवार मंडल स्तर पर निर्धारित की गई है, जिससे फसल क्षति के आकलन एवं बीमा दावा निस्तारण में पारदर्शिता एवं सुविधा सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाना कृषकों के लिए पूर्णतया स्वैच्छिक है। गैर-ऋणी किसान अपनी इच्छा से योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। वहीं, ऋणी कृषकों के लिए यह योजना डिफॉल्ट रूप से लागू मानी जाती है। यदि कोई ऋणी कृषक योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहता है, तो उसे नामांकन की अंतिम तिथि से सात दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में लिखित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
संयुक्त निदेशक ने जानकारी दी कि रबी फसलों के लिए योजना से पृथक रहने हेतु घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर निर्धारित की गई है। घोषणा पत्र का निर्धारित प्रारूप संबंधित बैंक शाखाओं में उपलब्ध है। यदि ऋणी कृषक द्वारा निर्धारित समयावधि में घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसे योजना में सम्मिलित माना जाएगा और नियमानुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी।
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*ऋणी कृषक निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें घोषणा पत्र*
भरतपुर, 15 दिसंबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2025 मौसम हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 19 जून 2025 को जारी कर दी गई है। इस योजना का
उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट-व्याधियों एवं प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों से होने वाले फसल नुकसान की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना
है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री सुरेश चंद ने बताया कि भरतपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी
लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत जिले में अधिसूचित फसलें गेहूँ, चना एवं सरसों हैं। इन फसलों के लिए बीमा इकाई तहसील एवं पटवार मंडल स्तर पर
निर्धारित की गई है, जिससे फसल क्षति के आकलन एवं बीमा दावा निस्तारण में पारदर्शिता एवं सुविधा सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाना कृषकों के लिए पूर्णतया स्वैच्छिक है। गैर-ऋणी किसान अपनी इच्छा से योजना में सम्मिलित
हो सकते हैं। वहीं, ऋणी कृषकों के लिए यह योजना डिफॉल्ट रूप से लागू मानी जाती है। यदि कोई ऋणी कृषक योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहता है, तो उसे नामांकन की
अंतिम तिथि से सात दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में लिखित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
संयुक्त निदेशक ने जानकारी दी कि रबी फसलों के लिए योजना से पृथक रहने हेतु घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर निर्धारित की गई है। घोषणा पत्र
का निर्धारित प्रारूप संबंधित बैंक शाखाओं में उपलब्ध है। यदि ऋणी कृषक द्वारा निर्धारित समयावधि में घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसे योजना
में सम्मिलित माना जाएगा और नियमानुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी।
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