असहाय परिवार मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उठायें लाभ
27/05/20257:12 AMTotal Views: 11079
असहाय परिवार मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उठायें लाभ
भरतपुर, 26 मई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद और असहाय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसका उद्वेश्य असंगठित क्षेत्र में सेवाएं देने वाले लोगों को आर्थिक मदद देना है।
सचिव नगर निगम ने नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगरीय निकायों की सीमा में रहने वाले गिंग वर्कर, ट्रासपोर्ट वर्कर, घरेलू कामगार, भवन निर्माण श्रमिक, हॉकर, वेस्ट वर्कर, रैग पिकर, दस्तकार जैसे लोग जिन्हें प्रधानमंत्री योजना का लाभ नहीं मिला है उन्हें इस योजना में शामिल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे पात्र व्यक्तियों को कुल 80 हजार रुपये तक का ऋण मिलेगा। उन्होंने बताया कि 18 से 60 वर्ष तक की उम्र वाले लोग इस योजना के लिए पात्र होगें। बैंक के माध्यम से 10 हजार 20 हजार 50 हजार रूपए का ऋण क्रमशः 12 माह 18 माह और 36 माह की अवधि के लिए मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस पर 7 प्रतिशत ब्याज में छूट दी जायेगी। नगर निगम ने पात्र लाभार्थियो की पहचान शुरू कर दी है। आवेदन के साथ जनाधार, आधार कार्ड बैंक पासबुक, पैन कार्ड, पहचान-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र और व्यवसाय परमिट लगाना जरूरी होगा। इच्छुक लोग ई-मित्र या sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए नगर निगम भरतपुर के कमरा नम्बर 20 में सपर्क किया जा सकता है।
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असहाय परिवार मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उठायें लाभ
भरतपुर, 26 मई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद और असहाय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि
योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसका उद्वेश्य असंगठित क्षेत्र में सेवाएं देने वाले लोगों को आर्थिक मदद देना है।
सचिव नगर निगम ने नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगरीय निकायों की सीमा में रहने वाले गिंग वर्कर,
ट्रासपोर्ट वर्कर, घरेलू कामगार, भवन निर्माण श्रमिक, हॉकर, वेस्ट वर्कर, रैग पिकर, दस्तकार जैसे लोग जिन्हें प्रधानमंत्री योजना का लाभ नहीं मिला है उन्हें
इस योजना में शामिल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे पात्र व्यक्तियों को कुल 80 हजार रुपये तक का ऋण मिलेगा। उन्होंने बताया कि 18 से 60 वर्ष तक की उम्र वाले
लोग इस योजना के लिए पात्र होगें। बैंक के माध्यम से 10 हजार 20 हजार 50 हजार रूपए का ऋण क्रमशः 12 माह 18 माह और 36 माह की अवधि के लिए मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस पर 7
प्रतिशत ब्याज में छूट दी जायेगी। नगर निगम ने पात्र लाभार्थियो की पहचान शुरू कर दी है। आवेदन के साथ जनाधार, आधार कार्ड बैंक पासबुक, पैन कार्ड, पहचान-पत्र,
निवास प्रमाण-पत्र और व्यवसाय परमिट लगाना जरूरी होगा। इच्छुक लोग ई-मित्र या sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए नगर निगम भरतपुर के
कमरा नम्बर 20 में सपर्क किया जा सकता है।
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