विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहान योजना के ऑनलाईन पोर्टल का शुभारम्भ 19 सितम्बर से भरतपुर, 18 सितम्बर। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थान के माध्यम से मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना लागू की गई हैं। योजना के ऑनलाईन पोर्टल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 19 सितम्बर से किया जा रहा है।

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जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक चन्द्रमोहन गुप्ता ने बताया कि योजना का उददेश्य स्वयं के उद्यम की स्थापना एवं स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधिकरण या आधुनिकीकरण हेतु 2 करोड रूपये तक के ऋण का प्रावधान है, जिसमें सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्र के उद्यम पात्र है। योजनान्तर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ-साथ संस्थागत आवेदक भी पात्र होंगें। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष अनिवार्य है। योजनान्तर्गत वित्तीय संस्थान द्वारा नए उद्यम की स्थापना तथा, विस्तार, विविधिकरण एवं आधुनिकिकरण हेतु भूमि, संयंत्र एंव मशीन वर्क शेड / भवन, फर्नीचर, उपकरण, कार्यशील पूंजी इत्यादि के लिए अधिकतम 2 करोड रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। योजना में अधिकतम ऋण राशि 1 करोड रूपये तक ब्याज अनुदान 8 प्रतिशत एवं 1 करोड से अधिक एवं 2 करोड रूपये तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान है। योजना में मार्जिन मनी अनुदान ऋण का 25 प्रतिशत अथवा पांच लाख जो भी कम हो है। महिला, एससी/एसटी, दिव्यांगजन उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम, भारत सरकार या जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों द्वारा जारी बुनकर कार्ड धारक बुनकरों तथा हस्तशिल्पी / दस्तकार/शिल्पीकार्ड धारक शिल्पियों को 1 करोड रू. से अधिक 2 करोड रू. तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय होगा।आवेदक स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ---00---