3 दिवस के भीतर बीडीए कार्यालय में जमा करायें पत्रावली भरतपुर, 19 नवम्बर। भरतपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के अवैध कॉलोनी एवं प्लॉटिंग किए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा सख्त संज्ञान लिया गया है। इस संबंध में बीडीए तहसीलदार ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में बिना अनुमोदन के कॉलोनी विकसित करने, भूखंड बेचने एवं अवैध निर्माण कार्य किए जाने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं, जो प्राधिकरण अधिनियम एवं नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

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बीडीए तहसीलदार ने सार्वजनिक सूचना के माध्यम से संबंधित खातेदारों, विकासकर्ताओं एवं भूधारकों को सूचित किया है कि वे अपनी कॉलोनी, प्लॉटिंग अथवा विकास कार्य संबंधी पत्रावली अगले 3 दिवस के भीतर भरतपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि निर्धारित समयावधि में स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर प्राधिकरण द्वारा नियमों के तहत अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। ---00---