बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
07/04/20267:43 AMTotal Views: 17511
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
भरतपुर, 06 अप्रैल। पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के तहत जागृति सप्ताह 6 से 11 अप्रैल के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। कार्यक्रम के तहत महिला अधिकारिता द्वारा सोमवार को पंचायत समिति सेवर के सभागार में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की जानकारी किशोरियांे एवं महिलाओं को प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन मनीषा कुमारी के द्वारा किया गया।
उपनिदेशक महिला अधिकारिता राजेश कुमार द्वारा बाल विवाह क्या है एवं इसके दुष्परिणाम पर जानकारी प्रदान की गई। विशिष्टि अतिथि शालो हेम्ब्रोम एवं महिला अधिकारता ब्लॉक सेवर की सुपरवाईजर सीमापाल ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की कानूनी जानकारी प्रदान करते हुए बाल विवाह रोकथाम के बारे में बताते हुए कहा कि बाल विवाह समाज में फैली हुई एक ऐसी कुरीती है जिससे बालिकाओं का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इस कुरीती को हटाने के लिए हम सभी को अपने-अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे।
केन्द्र प्रबंधक पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र नीरज कुंतल ने बाल विवाह रोकथाम हेतु आमजन को हैल्पलाइन नम्बर 1098 की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि जहां भी बाल विवाह संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत इस नम्बर पर शिकायत दर्ज कराई जावे जिससे संबंधित अधिकारी मौके पर उपस्थित होकर बाल विवाह को रूकवा सकंे।
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बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
राजस्थान बेधड़क न्यूज से ब्रेकिंग न्यूज़:
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बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
भरतपुर, 06 अप्रैल। पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के तहत जागृति सप्ताह 6 से 11 अप्रैल के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। कार्यक्रम के तहत
महिला अधिकारिता द्वारा सोमवार को पंचायत समिति सेवर के सभागार में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की जानकारी किशोरियांे
एवं महिलाओं को प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन मनीषा कुमारी के द्वारा किया गया।
उपनिदेशक महिला अधिकारिता राजेश कुमार द्वारा बाल विवाह क्या है एवं इसके दुष्परिणाम पर जानकारी प्रदान की गई। विशिष्टि अतिथि शालो हेम्ब्रोम एवं महिला
अधिकारता ब्लॉक सेवर की सुपरवाईजर सीमापाल ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की कानूनी जानकारी प्रदान करते हुए बाल विवाह रोकथाम के बारे में बताते हुए कहा
कि बाल विवाह समाज में फैली हुई एक ऐसी कुरीती है जिससे बालिकाओं का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इस कुरीती को हटाने के लिए हम सभी को अपने-अपने स्तर पर प्रयास
करने होंगे।
केन्द्र प्रबंधक पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र नीरज कुंतल ने बाल विवाह रोकथाम हेतु आमजन को हैल्पलाइन नम्बर 1098 की जानकारी प्रदान की। उन्होंने
बताया कि जहां भी बाल विवाह संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत इस नम्बर पर शिकायत दर्ज कराई जावे जिससे संबंधित अधिकारी मौके पर उपस्थित होकर बाल विवाह
को रूकवा सकंे।
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