लग्जरी और स्लीपर बसों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, सुरक्षा मानकों की सघन जांच भरतपुर। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भरतपुर में लग्जरी एवं स्लीपर बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर के सचिव नवीन कुमार किलानिया के नेतृत्व में परिवहन विभाग, पुलिस और संबंधित अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सेवर टोल प्लाजा पर सघन जांच अभियान संचालित किया।

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निरीक्षण के दौरान बसों में किए गए अनाधिकृत संरचनात्मक परिवर्तन, अतिरिक्त लॉन्ग कंपार्टमेंट, क्षमता से अधिक सीटों का निर्माण, आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट), अग्निशमन यंत्र, सुरक्षा संकेतक तथा अन्य अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन जांच की गई। टीम ने यह भी देखा कि बसों में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं AIS-119 (Rev.1):2016 के तहत निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं। जिन वाहनों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन या अनधिकृत बदलाव पाए गए, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। अभियान में परिवहन विभाग के अधिकारी, यातायात पुलिस, संबंधित थाना पुलिस तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि यह अभियान यात्रियों के जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए चलाया जा रहा है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्रशासन ने बस संचालकों से सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। साथ ही आमजन से भी अनुरोध किया गया है कि यदि किसी ट्रैवल्स एजेंसी या बस संचालक द्वारा सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जाती है या यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाली गतिविधियां की जाती हैं, तो इसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दें। संबंधित मामलों में विधिक सहायता उपलब्ध कराने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दिया गया है।