भरतपुर न्यूज़   बड़े आयोजनों में अब खाद्य सुरक्षा पर सख्ती, सरकार ने जारी की नई SOP

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राजस्थान सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने शादी-विवाह, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य बड़े सार्वजनिक आयोजनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है। आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला (आईएएस) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी जिलों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इनका पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। नई SOP के तहत आयोजकों और कैटरिंग सेवाओं के लिए वैध FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण अनिवार्य होगा। बड़े आयोजनों की पूर्व सूचना संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी, जिसमें आयोजन स्थल, तिथि, समय, अनुमानित मेहमानों की संख्या और भोजन तैयार करने की व्यवस्था सहित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी। होटल, धर्मशाला, मैरिज गार्डन, कम्युनिटी हॉल और फार्म हाउस संचालकों को भी केवल लाइसेंसधारी कैटरर्स से ही भोजन व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोखिम आधारित निरीक्षण करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर भोजन के नमूने लेकर जांच भी कर सकेंगे। यदि किसी आयोजन में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी