राजस्थान सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने शादी-विवाह, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य बड़े सार्वजनिक आयोजनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है। आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला (आईएएस) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी जिलों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इनका पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
नई SOP के तहत आयोजकों और कैटरिंग सेवाओं के लिए वैध FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण अनिवार्य होगा। बड़े आयोजनों की पूर्व सूचना संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी, जिसमें आयोजन स्थल, तिथि, समय, अनुमानित मेहमानों की संख्या और भोजन तैयार करने की व्यवस्था सहित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी। होटल, धर्मशाला, मैरिज गार्डन, कम्युनिटी हॉल और फार्म हाउस संचालकों को भी केवल लाइसेंसधारी कैटरर्स से ही भोजन व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोखिम आधारित निरीक्षण करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर भोजन के नमूने लेकर जांच भी कर सकेंगे। यदि किसी आयोजन में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी
ये ख़बर आपने पढ़ी देश के तेजी से बढ़ते सबसे लोकप्रिय हिंदी न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म पर ,आज तेजी से बदलते परिवेश में जहां हर क्षेत्र का डिजिटलीकरण हो रहा है, ऐसे मेंहमारा यह नएवस पोर्टल सटीक समाचार और तथ्यात्मक रिपोर्ट्स लेकर आधुनिकतकनीक से लैस अपने डिजिटल प्लेटफार्म पर प्रस्तुत है। अपने निडर, निष्पक्ष, सत्य और सटीक लेखनी के साथ मैंप्रधान संपादक कुमार दीपकऔर मेरे सहयोगी अब24x7 आप तक पूरे देश विदेश की खबरों को पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं।
खबर में दी गई जानकारी और सूचना से क्या आप संतुष्ट हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे।
बड़े आयोजनों में अब खाद्य सुरक्षा पर सख्ती, सरकार ने जारी की नई SOP
राजस्थान बेधड़क न्यूज से ब्रेकिंग न्यूज़:
भारत में सशक्त मीडिया सेंटर व निष्पक्ष पत्रकारिता को समाज में स्थापित करना हमारे वेब मीडिया न्यूज़ चैनल का विशेष लक्ष्य है। खबरों के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के साथ-साथ असहायों व जरूरतमंदों का भी सभी स्तरों पर मदद करना, उनको सामाजिक सुरक्षा देना भी हमारे उद्देश्यों की प्रमुख प्राथमिकताओं में मुख्य रूप से शामिल है। ताकि सर्व जन हिताय और सर्व जन सुखाय की संकल्पना को साकार किया जा सके।
भरतपुर न्यूज़
बड़े आयोजनों में अब खाद्य सुरक्षा पर सख्ती, सरकार ने जारी की नई SOP
राजस्थान सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने शादी-विवाह, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य बड़े सार्वजनिक आयोजनों में परोसे जाने वाले
भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है। आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला (आईएएस) द्वारा जारी निर्देशों के
अनुसार सभी जिलों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इनका पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
नई SOP के तहत आयोजकों और कैटरिंग सेवाओं के लिए वैध FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण अनिवार्य होगा। बड़े आयोजनों की पूर्व सूचना संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देनी
होगी, जिसमें आयोजन स्थल, तिथि, समय, अनुमानित मेहमानों की संख्या और भोजन तैयार करने की व्यवस्था सहित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी। होटल, धर्मशाला,
मैरिज गार्डन, कम्युनिटी हॉल और फार्म हाउस संचालकों को भी केवल लाइसेंसधारी कैटरर्स से ही भोजन व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोखिम आधारित निरीक्षण करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर भोजन के नमूने लेकर जांच भी कर सकेंगे। यदि किसी आयोजन में खाद्य
सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी